
नई दिल्ली. निवेशकों तक सटीक और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी (SEBI) फाइनेंशियल इन्फ्लूएंसर या फिनफ्लुएंसर (Financial Influencers/Finfluencers) पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रहा है. फाइनेंशियल इन्फ्लूएंसर डिजिटल मीडिया, चैनल आदि के माध्यम से लोगों को निवेश के बारे में सलाह देते हैं.
दरअसल ऐसा पता चला था कि ये फाइनेंशियल इन्फ्लूएंसर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने के लिए 7.5 लाख रुपये तक लेते हैं और अपनी राय से लोगों के फाइनेंशियल फैसलों को प्रभावित करते हैं. हालांकि, अब इन्हें रेगुलेटर के दायरे में आना होगा, क्योंकि सेबी इनकी तेजी से बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने की तैयारी कर रहा है.
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निवेशकों को मिल सकेगी सटीक और निष्पक्ष जानकारी
आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (Deputy CEO) फिरोज अजीज ने पीटीआई को बताया कि सेबी का प्रस्तावित कदम यह सुनिश्चित करता है कि निवेशकों को सटीक और निष्पक्ष जानकारी मिले. इससे उन्हें धोखाधड़ी से बचाने में भी मदद मिलेगी.
इन्फ्लूएंसर को सेबी के पास कराना होगा रजिस्ट्रेशन
प्रस्ताव के तहत फाइनेंशियल इन्फ्लूएंसर को सेबी के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और स्पेसिफिक गाइडलाइंस का पालन करना होगा. इसके अलावा इनके म्यूचुअल फंड और शेयर ब्रोकरों के साथ साझेदारी करने पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है. बता दें कि सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लूएंसर अच्छी जानकारी देते हैं, लेकिन इस बात की आशंका बढ़ रही है कि अनियंत्रित इन्फ्लूएंसर जोखिमों को बढ़ा सकते हैं और पक्षपातपूर्ण या भ्रामक सलाह दे सकते हैं.
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Tags: SEBI, Share market
FIRST PUBLISHED : September 03, 2023, 18:29 IST