
पटना/सारण. क्या आप जानते है कि आपके घर के किसी कोने में पिंजड़े में बंद मिठू यानि तोता आपको 3 साल के लिए जेल भेजवा सकता हैं. शायद आपको इसकी जानकारी नहीं हो तो जान लीजिए कि भारतीय तोते (पैराकेट्स) को घरों में रखना गैरकानूनी है. इसलिए अगर आपने भी अपने घर में तोता पाल रखा है तो इससे जुड़े कानून को भी अवश्य जान लें.
दरअसल इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सारण के वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया गया कि वन प्रमंडल के अंतर्गत मशरक रेंज बनियापुर बाजार में तोते बेचते कई लोग मिले थे. वनरक्षी बेंकटेश कुमार द्वारा तोते को बचाया बचाया गया. वनपाल भरत सिंह द्वारा अनुसूचित प्रजाति के अवैध शिकार, पिंजड़ाकरण एवं परिवहन के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध दर्ज किया गया और अदालत की अनुमति से जब्त किए गए तोते को रामसुंदर एम, वन प्रमंडल पदाधिकारी सारण और मनीष कुमार, वनरक्षी की उपस्थिति में ‘प्रकृति में छोड़ दिया गया’.
भारतीय तोते (पैराकेट्स) को घरों में पालतू जानवर के रूप में रखना गैरकानूनी है. इसके लिए जुर्माना और/या जेल (3 साल तक) हो सकती है. जुर्माना 25,000 रुपये तक देना पड़ सकता है. वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि विभाग के पास लोग हेल्पलाइन नम्बर पर फोन करके तोते के अवैध पालन की जानकारी लोग दे सकते हैं.
बता दें, तोते को पालना हमारे घरों में परंपरा का एक हिस्सा है और तोता एक मित्र की तरह लोगों के घरों में रहता है. लेकिन, वन विभाग इस तरह से तोते को पालने को गलत बता रहा है और इसके लिए विधिवत कानून भी बनाया गया है जिसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों मे कई जगह पर छापेमारी कर सैंकड़ों तोते को रेस्क्यू कराया गया है.
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FIRST PUBLISHED : September 04, 2023, 11:01 IST